नेशनल कोऑपरेटिव एक्स्पोर्ट्स लिमिटेड
एनसीईएल एक बहु-राज्य सहकारी समिति है जो कि एमएससीएस अधिनियम, 2002 के अंतर्गत पंजीकृत है। इसे देश की कुछ प्रमुख सहकारी समितियों, अर्थात् गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ (जीसीएमएमएफ), जिसे आम तौर पर अमूल कहा जाता है, भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड (इफको), कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड (कृभको) और नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (नैफेड) द्वारा संयुक्त रूप से संवर्धित किया जाता है । इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) जो कि सहकारिता मंत्रालय के तहत एक सांविधिक निगम है, इसके संवर्धक सदस्यों में से एक है ।
एनसीईएल अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन द्वारा प्रतिपादित सहकारी सिद्धांतों का बारीकी से पालन करता है और निर्यात प्रोत्साहन के माध्यम से अपने सदस्यों की सामाजिक और आर्थिक उन्नति के कार्य करने हेतु तत्पर रहेगा ।
एनसीईएल एक अंब्रेला संगठन के रूप में कार्य करने के साथ देश में सहकारी क्षेत्र से निर्यात हेतु कार्य करेगा। एनसीईएल सहकारी समितियों द्वारा उत्पादित सभी प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं की खरीद, भंडारण, प्रसंस्करण, विपणन, ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग, प्रमाणन, अनुसंधान और विकास के साथ-साथ व्यापार करेगा और विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से निर्यात को बढ़ावा देगा। एनसीईएल वित्त की व्यवस्था करने, तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करने, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण में मदद करने, बाजार इंटेलीजेंस प्रणाली विकसित करने और बनाए रखने, संबंधित सरकारी योजनाओं को लागू करने और ऐसी अन्य गतिविधियां करने में भी मदद करेगा जिससे सहकारी क्षेत्र और अन्य संबंधित संस्थाओं से निर्यात में वृद्धि होगी।
हमारे प्रमोटर
माइलस्टोन
यूनियन कैबिनेट अनुमोदन |
११ जनवरी २०२३ |
सीआरसीएस के साथ पंजीकरण |
२५ जनवरी, २०२३ |
एनसीईएल को राष्ट्रीय स्तर - अधिसूचना |
२१ मार्च, २०२३ |